नई दिल्ली, सातवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के परिजनों के लिए पेंशन की बड़ी सुविधा मिली है, अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी रहे हैं और CCS (पेंशन) 1972 रूल्स के तहत कवर हैं, तो रिटायरमेंट बाद दोनों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है. यह पेंशन अधिकतम 1.25 लाख रुपये होगी. हालांकि यह पेंशन किस आधार पर मिलेगी, इसके लिए कुछ खास नियम हैं जिसके तहत सरकारी कर्मचारी के परिवार को आना चाहिए |
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के रूल 54 के सब रूल (11) के मुताबिक, अगर सरकारी कर्मचारी पति और पत्नी दोनों इस नियम के तहत आते हैं, तो दोनों की मृत्यु के बाद उनके बच्चे दो फैमिली पेंशन के हकदार होंगे. यह फैमिली पेंशन सवा लाख रुपये की हो सकती है |
इस नियम के मुताबिक, अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को मिलेगी. अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे/बच्चों को फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी |
“इस नियम के मुताबिक, अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को मिलेगी. अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे/बच्चों को फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी”
पहले क्या था नियम
पहले नियम के मुताबिक, अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45 हजार रुपये मिलते थे. पेंशन रूल 54 के सब रूल (3) में यह नियम था. अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती थी तो सब रूल (2) के मुताबिक यह राशि 27 हजार रुपये होती थी. छठे वेतन आयोग के नियम देखें तो सीसीए रूल्स के मुताबिक अधिकतम पेंशन की राशि 90 हजार रुपये के 50 परसेंट और 30 परसेंट के हिसाब से दो फैमिली पेंशन मिलती थी. 90 हजार के हिसाब से यह राशि 45 हजार और 27 हजार रुपये होती थी |
क्या है नया नियम
7वें वेतन आयोग के मुताबिक अधिकतम पेंशन की राशि 2,50,000 रुपये निर्धारित है. इसी आधार पर फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है, पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपये की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी |
7वें वेतन आयोग के बदले नियम में सरकार ने 2.5 लाख रुपये प्रति महीने के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की है. अधिसूचना में कहा गया है कि 1.1.2016 से 45 हजार रुपये प्रति माह की जगह पर कुल 2.5 लाख का 50 प्रतिशत यानी कि 1.25 लाख रुपये नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे. पहले 27 हजार रुपये की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30 परसेंट यानी कि 75 हजार रुपये कर दिया गया है(साभार tv9 भारतवर्ष)|
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