नैनीताल, उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय व परिवार न्यायालयों को दो हफ्ते के लिए अस्थाई तौर पर बंद करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार रात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार देहरादून व हरिद्वार में नियमित रूप से कार्यरत जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा। जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। न्यायालय के 30 फीसदी कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर आने की अनुमति होगी। दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों और पारिवारिक न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र के निर्देश अनुसार 45 वर्ष से अधिक के सभी कर्मियों को टीकाकरण की सलाह देंगे। 55 वर्ष से अधिक आयु वाले स्टाफ को उपस्थित होने को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
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