नई दिल्ली: परिवहन मंत्रालय बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आपके पास आठ साल पुराना वाहन हैं, तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार आपके आठ साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसे में फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर टैक्स के प्रस्तान को दी मंजूरी
दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पुराने वाहनों से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस प्रस्ताव औपचारिक रूप से अधिसूचना राज्यों के परामर्श के बाद जारी होगी।
आठ साल पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स
बताया जा रहा है कि आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स चुकाना होगा, जो 10 फीसदी से 25 फीसदी तक लगाया जा सकता है।
जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगेगा। वहीं 15 साल के बाद प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
नई वाहन कबाड़ नीति पर कैबिनेट नोट
गौरतलब है कि ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब बीते नवंबर में सरकार ने देश में नई वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) के लिए एक कैबिनेट नोट लिखा है।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कथित रूप से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक और पर्यावरण के अनुकूल चरणबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर एक नोट तैयार किया है।
Transport vehicles older than 8 years could be charged Green Tax at the time of renewal of fitness certificate, at the rate of 10% to 25% of road tax: Ministry of Road Transport & Highways https://t.co/Ptmt6EWXLa
— ANI (@ANI) January 25, 2021
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