नई दिल्ली. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana) को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है. मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक अगले प्रोत्साहन पैकेज में केंद्र सरकार नए रोजगार के लिए सब्सिडी की घोषणा कर सकती है. यह सब्सिडी कर्मचारियों और अधिक रोजगार देने वाली कंपनियों दोनों के लिए 10 प्रतिशत तक के भविष्य निधि (Provident Fund) के रूप में हो सकती है. बता दें कि इस योजना को पिछले साल 31 मार्च को बंद कर दिया गया था. इस योजना के नए संस्करण के तहत सरकार अगले दो सालों के लिए नए रोजगार के लिए सब्सिडी की घोषणा कर सकती है.
जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी, तब इस बार में जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत सरकार नए कर्मचारियों के तीन साल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत 12 फीसद का योगदान देती है. ये योगदान उन्हें मिलेगा जो EPFO (Employees Provident Fund Organisation) के तहत 1 अप्रैल 2016 तक रजिस्टर्ड हैं और जिनका वेतन 15,000 रुपये तक मासिक है. यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और आधार बेस्ड है. इससे पहले यह लाभ केवल EPS वालों को मिलता था.
अगले दो सालों के लिए सब्सिडी देने पर विचार हो रहा है
सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर इस पर चर्चा की गई थी. एक सूत्र ने कहा कि अब इस प्रस्ताव के आगामी प्रोत्साहन पैकेज में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है. सरकार अगले दो सालों के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है, हालांकि यह योजना अभी अगले 6-7 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है. प्रस्ताव के अनुसार, इस सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए.
50 या उससे कम कर्मचारी होने पर कम से कम दो नई भर्तियां करें
किसी मौजूदा कंपनी से कहा जा सकता है कि वह 50 या उससे कम कर्मचारी होने पर कम से कम दो नई भर्तियां करें. यदि इसके 50 से अधिक कर्मचारी हैं, तो इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कम से कम पांच नई भर्तियों की आवश्यकता हो सकती है. EPFO के साथ पंजीकृत होने वाली नई कंपनी के लिए, कर्मचारियों के संदर्भ आधार को शून्य माना जाएगा और नियोक्ता सभी नए पात्र कर्मचारियों के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वेबसाइट के अनुसार, एक नया कर्मचारी वह है जो 1 अप्रैल 2016 से पहले नियमित आधार पर EPFO में रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा है. यदि नए कर्मचारी के पास नया UAN नहीं है, तो नियोक्ता के द्वारा EPFO पोर्टल के माध्यम से इसकी सुविधा दी जाएगी. इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां नियोक्ता को रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलता है.
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