Wednesday, July 29, 2026
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‘एक अधिकारी, एक सरकारी कार’ नियम लागू, अतिरिक्त वाहन आवंटन पर रोक

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग और परिवहन खर्च में कटौती के उद्देश्य से ‘एक अधिकारी, एक सरकारी कार’ नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को एक से अधिक सरकारी वाहन आवंटित करने पर रोक लगा दी है।
जारी सर्कुलर के अनुसार, यदि किसी अधिकारी के पास पहले से सरकारी स्टाफ कार उपलब्ध है तो उसे किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या स्वायत्त निकाय का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर भी दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। ऐसे अधिकारी अपने मूल विभाग द्वारा आवंटित वाहन का ही उपयोग करेंगे।
व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने अन्य विभागों या मंत्रालयों की सरकारी गाड़ियां ले रखी हैं, उन्हें तत्काल वापस करना होगा। हालांकि, यदि किसी अधिकारी को दूसरे विभाग के अधिकृत सरकारी कार्य के लिए यात्रा करनी हो, तो संबंधित विभाग की गाड़ी का उपयोग केवल उसी आधिकारिक दौरे के दौरान किया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी वाहनों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाना, वाहनों के दोहरे आवंटन को समाप्त करना तथा परिवहन पर होने वाले अनावश्यक खर्च में कमी लाना है। इससे सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा और प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि स्टाफ कारों के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश सितंबर 2022 में जारी किए गए थे। अब सरकार ने उन्हें और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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