नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पूरी तरह से सीएनजी ऑटो की जगह ले सकते हैं। जी हां, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली सरकार जल्द ही इस नई पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का रीन्यूअल भी नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को सिर्फ ई-ऑटो परमिट के लिए दोबारा जारी किया जाएगा।
बंद होंगे 10 साल पुराने सीएनजी ऑटोरिक्शा, बैटरी होगी विकल्प
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाडिय़ों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईवी पॉलिसी 2.0 की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी, जिससे वे बैटरी से चल सकें।
पेट्रोल टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा बंद
ड्राफ्ट में एक सिफारिश ये भी की गई है कि 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले टू-व्हीलर्स वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, कमेटी ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त, 2025 से माल वाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है।
कार खरीदने के नियमों में भी होगा बदलाव
पॉलिसी की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर संचालन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और इंटर-स्टेट सर्विस के लिए क्चस्ढ्ढङ्क बसें खरीदेंगे। साथ ही, जिन लोगों के पास पहले से 2 कार हैं और वे तीसरी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो वे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कार नहीं खरीद पाएंगे, ऐसी स्थिति में वे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही खरीद सकेंगे। जब उनके पास पहले से दो गाडिय़ां हों। ये सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी।
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