7th Pay Commission: कोरोना संक्रमण के कारण देश में बदलाव का दौर जारी है। हालांकि इसमें कुछ सकारात्मक चेंज भी हुआ है। इसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिला है। कुछ बदलाव के फायदे तत्काल मिलने लगते हैं, लेकिन कुछ नियम लागू होने पर भविष्य को सुरक्षित करते हैं। ऐसा ही कुछ नियम पेंशन से जुड़ा है। जिससे सरकारी एम्लाइज को जबरदस्त फायदा होगा।
दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 साल की सर्विस शर्त में छूट दी है। इस संदर्भ में नियम 38 में संशोधन कर भुगतान के 50 प्रतिशत पेंशन देने का नियम लागू किया गया है। कर्मचारी भले ही दस वर्ष की सेवा शर्त को पूरा नहीं करता हो। हालांकि कोई एम्प्लाई स्वास्थ्य के कारण सेवाओं से रिटायर होता है, तभी ये लाभ मिलेगा।
वहीं पेंशन से जुड़े नियम में एक ओर सुधार किया गया है। नए सुधार नियम में आश्रित को आखिरी भुगतान के 50 प्रतिशत पेंशन अधिकार प्राप्त करने के लिए सात साल की न्यूनतम सर्विस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा होने से पहले मौत हो जाती है। ऐसे में उसके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50 फीसद पेंशन के तौर पर दी जाएगी।(साभार – नईदुनिया)
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