देहरादून, कम्यूटेड पेंशन वसूली की अवधि 15 से घटाकर 10.8 साल किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड पैशनर्स समन्वय समिति के मुख्य संयोजक सुमन सिंह वल्दिया तथा सदस्य सुशील त्यागी ने बुधवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन से मुलाकात की। समिति द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में ब्याज दरे 12% से घटकर 8% होने के बावजूद भी अभी तक कम्युटेड पैंशन की वसूली 12% ब्याज के साथ हो रही है। शिष्टमंड़ल ने यह भी स्पष्ट किया कि कम्युटेड राशि पर अधिकतम ब्याज दर यदि 8% भी आंकलित की जाए तो राशिकृत धनराशि की कटौती 10.8 वर्ष पूरी हो जाती है। इसलिए उत्तराखंड में काॅम्यूटेशन पॉलिसी में संशोधन औचित्य पूर्ण है।
उन्होंने कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा भी इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं तथा पांचवें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों की सरकारों ने भी कटौती की अवधि पहले से कम कर दी है।
अपर मुख्य सचिव ने शिष्टमण्डल को मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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