रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को बीएड की फर्जी डिग्री पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में नौकरी कर रहे दो शिक्षकों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अभियोजन अधिकारी के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग निवासी और जिले में तैनात भवानी लाल पुत्र शेरी लाल एवं गुलाब सिंह पुत्र शिवराज सिंह की बीएड की फर्जी डिग्री जांच में फर्जी पाई गई थी। इस पर दोनों को बर्खास्त करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों को जिला कारागार पुरसाड़ी चमोली भेज दिया गया है।
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