देहरादून, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सत्तासीन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यात्रा के सिलसिले में आज 7 जुलाई (बुधवार) को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है।
उल्लेखनीय हो कि चारधाम यात्रा को लेकर मनमानी करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई थी। जिसके बाद बैकफुट पर आते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा कैंसिल कर दी थी। पहले जारी आदेश में सरकार ने कुछ जिलों के लोगों के लिए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जाए। सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट में यात्रा को लेकर शपथ पत्र पेश किया था। लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर चर्चा की थी। इस पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव उत्तराखंड ओमप्रकाश और अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में मौजूद थे।
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