Thursday, April 25, 2024
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खास खबर : पेंशनरों को मिली राहत, योजना में बने रहना चाहते हैं या नही देनी होगी सहमति या असहमति

नैनीताल, माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-76/2021 (पी०आई०एल०), गणपत सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी हुआ है जिसके तहत राजकीय पेंशनरों को अपनी सहमति और असहमति देनी होगी कि वह राजकीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं

महोदय, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2021 के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या – रा०स्वा०प्रा० / पी0आई0एल0 / 76 / 2021 / 1769, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के साथ संलग्न विकल्प पत्र एवं प्रस्ताव के कम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :

मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या – 76 / 2021 (पी०आई०एल०), गणपत सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2021 के अनुपालन में राज्य के समस्त राजकीय पेंशनरों से मासिक अंशदान की कटौती तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाय।

राज्य के समस्त कोषागारों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से समस्त राजकीय पेंशनरों से 01 माह के भीतर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में बने रहना चाहतें हैं अथवा नहीं के सम्बन्ध में संलग्न सहमति / असहमति का विकल्प पत्र तत्काल अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सूचनाएं तत्काल शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही / निर्णय लिये जाने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के कम में तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।Big breaking:-पेंशनरों को मिली बड़ी राहत अब इस योजना में बने रहना चाहते हैं  या नही देनी होगी सहमति या असहमति - News Height

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