देहरादून, प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के बंपर ट्रांसफर किये हैं। इस संबंध में निदेशक डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी ने आदेश जारी किया है। जारी हुये आदेश में 56 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख तैनाती स्थान से चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया गया है।
आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर अपनी प्रतिष्ठा ने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर कार्यमुक्त होंगे।
स्थानान्तरित कार्मिकों के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे ।
उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017, देहरादून, दिनांक 05 जनवरी, 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधान के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी “ख” में निम्नांकित आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुखम-3 में उल्लिखित स्थान / चिकित्सालय से स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान / चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है।
सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अदमुक्त होकर / कार्यमुक्त होगे स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा-23 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपयोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक की जायेगी ।
स्थानानारित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक सार उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।
स्वयं के अनुरोध पर स्थानानारित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्राकाल देय होगा यात्रा भत्ता देय नही होगा।
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