नई दिल्ली। नोटबंदी के दौरान सरकार ने 500 रुपए के नोट को बंदज कर नए नोट जारी किए गए। नकली नोटों और ब्लैकमनी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई। 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए।
जब ये नोट जारी किए गए थे तो दावा किया जा रहा था कि इसकी फेक करेंसी बनना मुश्किल हैं, लेकिन बीते कुछ समय से 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या लगातार बढ़ गई है, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 रुपए के नोट को लेकर फिर से बड़ा कदम उठाया है। RBI ने उठाया कदम
लगातार बढ़ रहे फेक करेंसी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक 500 रुपए के नोट को लेकर एक बयान जारी किया है। रिजडर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो हर तीन महीने पर अपनी नोट छंटाई मशीनों का टेस्ट करें और सुनिश्चित करें कि नोट छंटाई मशीने आरबीआई द्वारा जारी तय मापदंडों के अनुसार हैं या नहीं।
बैंकों को करना होगा ये काम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के मुताबिक अब बैंकों को हर तीन महीने पर अपने नोट छंटाई मशीन की टेस्ट करनी होगी। उन्हें ये तय करना होगा कि मशीन प्रिटेंड नोट तय मापदंडों के अनुसार हैं या नहीं। इतना ही नहीं आरबीआई ने बैंकों को नोट फिट सॉर्टिंग मशीनों का इस्तेमाल करने को कहा है, ताकि फेक करेंसी को रोकने में मदद मिले।
नकली नोटों पर लगेगी लगाम
आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो अपने नोट फिट सॉर्टिंग मशीनों का इस्तेमाल कर फिट नोटों को रखें और अनफिट नोट या कोई भी नोट जिसमें रियल नोट के सभी गुण या फीचर नहीं हैं उसे वो संदिग्ध की कैटेगरी में डालकर अलग कर दे। बैंकों को इसके लिए तीन महीने का वक्त मिला है। हर तीन महीने पर उन्हें नोटों कि फिटनेस रिपोर्ट आरबीआई को सौंपनी होगी।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
आपको बता दें कि सोमवार, 4 जुलाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों की अनदेखी और बैंकिंग अधिनियमों का पालन नहीं करने के कारण कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) के अलावा 4 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए की पेनेल्टी लगाई है, जबकि इंडसइंड बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। बैंक द्वारा केवाईसी नियमों की अनदेखी के कारण ये पेनेल्टी लगी है। इसके अलावा 4 को-ऑपरेटिव बैंक नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर भी 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।
source: oneindia.com
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