मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कोल्हापुर (Subhadra Local Area Bank, Kolhapur) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। आरबीआई के मुताबिक बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था, जिससे बैंक के वर्तमान और भविष्य के डिपोजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता। आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेट वर्थ से जुड़ी अनिवार्यता का अनुपालन नहीं किया।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास अपने जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है।
आरबीआई ने कहा है, ”बैंक का कामकाज जिस तरह से हो रहा था, उसे जारी रखने की अनुमति दी जाती तो लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।”
केंद्रीय बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक को जारी किया गया लाइसेंस कैंसल कर दिया है। आरबीआई का यह फैसला 24 दिसंबर, 2020 को बैंकिंग बिजनेस बंद होने के समय से प्रभावी हो गया है।
आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस कैंसल होने के बाद बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह की बैंकिंग या कोई अन्य कारोबार करने पर रोक लग गई है।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा।
आरबीआई ने इसी महीने महाराष्ट्र के कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया था। RBI ने सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने और भविष्य में आमदनी से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए इस सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसल किया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक के 99 फीसद से अधिक जमाकर्ताओं को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से पूरी जमा राशि मिलेगी।
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