प्रयागराज, उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके दो अन्य साथियों को दोषी करार दिया था। अब अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुना दी है। अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा हनीफ खान और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा हुई है। इस मामले में 3 लोगों को दोषी करार दिया गया था जबकि 7 को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था। अतीक अहमद के खिलाफ यह पहला मामला है जिसमें उसे सजा दी गई है। हालांकि अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दायर है।
इससे पहले पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया-राजनेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और साथी दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी माना गया है।
माफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत में दोपहर करीब 12 बजे पेश किया गया था। अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज की नैनी केन्द्रीय कारागार में लाया गया था। तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल 25 जनवरी, 2005 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह था। राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी है। उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था।
उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।
उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा, जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे |
अतीक दोषी करार, अशरफ बरी
प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट परिसर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ मौजूद है, वकील लगातार अतीक के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अलग-अलग थानों में 101 मुकदमे लिखे जा चुके हैं, मगर किसी में उसे सजा नहीं हो पाई थी।
उमेश पाल की मां ने की फांसी की मांग :
उमेश पाल की मां शांती देवी ने कहा- मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल अतीक अहमद का घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो।
उमेश पाल की पत्नी ने की फांसी की मांग :
उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा- माफिया अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जाए। हम डर के माहौल में जी रहे हैं |
उमेश पाल ने दर्ज कराया था मुकदमा :
हथियारों से लैस कार सवार लोगों ने उमेश पाल को कार से अगवा करने के बाद अतीक के कार्यालय ले गए और रात पर पिटाई करने के बाद अगले दिन कोर्ट में माफिया के पक्ष में गवाही दिलवा दी थी। उस वक्त उमेश पाल जिला पंचायत सदस्य था। घटना के बाद पांच जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में तत्कालीन सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और सौलत हनीफ के खिलाफ मुकदमा कायम किया था।
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