नई दिल्लीः अगर आपका पीएफ कट रहा है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि ईपीएफओ ने एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसका पालन नहीं करने पर खाताधारकों को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ईपीएफओ ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी बनाना आवश्यक कर दिया है।
यह काम नहीं करने पर पीएफ खाताधारकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ खाताधारकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।
अगर पीएफ खाताधारकों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने से उन्हें बीमा और पेंशन जैसे फायदे मिलेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने नॉमिनी बनाना जरूरी कर दिया है।
ईपीएफओ के मुताबिक डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। ईपीएफओ ने साथ ही यह भी सुविधा दी है कि खाताधारक जितनी बार चाहे, नॉमिनी को बदल सकता है।
यूं बनाएं नॉमिनी
– सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
– अब आपको यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा।
– मैनेज सेक्शन में जाएं और लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
– अब नॉमिनी का नाम, फोटो और बाकी जानकारियां सबमिट करें।
– एक से अधिक नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें।
– सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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