देहरादून, सरकारी व गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण एमबीबीएस छात्रों को इंटर्नशिप करने के बाद उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकरण करना अनिवार्य है।
प्रदेश के राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण जिन एमबीबीएस डॉक्टरों ने बिना स्थायी पंजीकरण के दूसरे राज्यों में पंजीकरण कराया है। उनसे 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने आदेश जारी किए हैं
उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज के निबंधक डॉ. सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सरकारी व गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण एमबीबीएस छात्रों को इंटर्नशिप करने के बाद उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकरण करना अनिवार्य है। जिन डॉक्टरों ने परिषद में स्थायी पंजीकरण किए बिना ही दूसरे राज्यों में पंजीकरण किया है। ऐसे डॉक्टरों पर उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 2002 के तहत 50 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
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