Monday, October 7, 2024
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अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आरटीओ में होंगे सारे काम, नहीं लगाने पड़ेंगे खिड़कियों के चक्कर

देहरादून, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और फिटनेस आदि कार्यो के लिये आरटीओ का चक्कर लगाने वालों के लिये आच्छी खबर है, अब आरटीओ दफ्तर में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाहन के टैक्स, री-रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। आवेदन के तीसरे कार्य दिवस पर कार्य पूरा होने के बाद आवेदक को उसके दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे।
वाहन चालकों को काउंटरों पर बार-बार लाइन में लगने से बचाने के लिए आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने दून आरटीओ दफ्तर में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कराया है। इसमें आपको एक ही काउंटर पर वाहन का टैक्स जमा करने, बैंक लोन चुकता होने के बाद वाहन अपने नाम कराने, वाहन को बेचने के बाद दूसरे मालिक के नाम कराने समेत डुप्लीकेट आरसी और री-रजिस्टे्रशन कराने की सुविधा मिलेगी, इसके साथ ही वाहन के नए परमिट, पुराने परमिट की वैधता या उससे जुड़े समस्त कार्य भी एक ही काउंटर पर होंगे। इन कार्यों के लिए अब तक दफ्तर में अलग-अलग काउंटर पर जाना पड़ रहा था। कईं दफा बाबू नहीं मिलते थे या फिर कुछ न कुछ कमी निकालकर वह आवेदक को टहला देते थे, लेकिन सिंगल विंडो पर ऐसा कुछ नहीं होगा।

 

सिंगल विंडो सुविधा के तहत उपभोक्ताओं को एक ही काउंटर पर जाकर सीधे फाइल जमा करानी होगी। काउंटर पर बैठा बाबू फाइल चेक करेगा व अगर उसमें कोई कमी हुई तो आपको बता देगा। फाइल में अगर सभी कागजात पूरे हैं व टैक्स की रसीद जमा होगी तो हाथोंहाथ फाइल जमा कर ली जाएगी। फिर आपको एक रसीद मिल जाएगी और तीन दिन बाद आपका कार्य पूरा हो जाएगा।

आरटीओ ने बताया कि फाइल आवेदन सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकता है, जबकि कार्य पूरा होने के बाद आरसी और परमिट के कागज दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे के बीच मिलेंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की फिटनेस व नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ दफ्तर में पहले से सिंगल विंडो सिस्टम है। आरटीओ ने बताया कि जो विंडो पहले से काम कर रही हैं, उन पर आवेदन यथावत रहेंगे। सिर्फ टैक्स व परमिट से जुड़े कार्यों के लिए नई विंडो शुरू की गई है।

नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों की अब खैर नहीं होगी। एक तो वाहन सीज होगा अलग, दूसरा बच्चों को छुड़ाने के लिए जाना भी पड़ेगा। इसकी शुरुआत करते हुए परिवहन विभाग की टीम ने शुक्रवार को दो बच्चों के चालान किए व वाहन सीज कर दिया। उनके अभिभावकों को पुलिस चौकी बुलाकर बच्चों को सुपुर्द किया गया।

आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि नाबालिग बच्चों के वाहन का संचालन करने से हादसों का खतरा रहता है और दूसरे चालकों को भी परेशानी होती है। नए एमवी एक्ट में नाबालिग को वाहन देने पर संबंधित वाहन मालिक पर मुकदमा दर्ज कराने तक का प्रविधान है। आरटीओ शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन टीम रोजाना मामले में कार्रवाई करेगी। बिना हेलमेट दुपहिया चला रहे 23 चालकों के चालान किए गए।

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