वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही समाप्त होने के बाद एक जुलाई 2022 से बजट में की गई कई घोषणाएं वास्तविकता में बदल जाएगी।
जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं लिंक करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी शामिल है। आइए जानते हैं टैक्स से जुड़े वो कौन से नियम हैं जो एक जुलाई से बदलने जा रहे हैं।
1- डाॅक्टर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर का कटेगा TDS
बजट 2022 में भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 194R नया सेक्शन जोड़ा है। इस नए सेक्शन के अनुसार सेल्स प्रमोशन की राशि पर डाॅक्टर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को 10% टीडीएस देना होगा। हालांकि, यह टीडीएस एक वित्त वर्ष में 20 हजार रुपये या उससे अधिक की कमाई पर ही कटेगा।
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सेक्शन 194R कैसे काम करेगा इसपर सेबी के रजिस्टर्ड टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेन्द्र सोलंकी कहते हैं, ‘अगर प्राइवेट डाॅक्टर दवा बनाने वाली कंपनी से सैंपल रिसीव करते हैं और वह एक वित्त वर्ष में 20 हजार रुपये से अधिक की कीमत का रहता है तो 10% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर डाॅक्टर हाॅस्पिटल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो टीडीएस का भुगतान हाॅस्पिटल करेगा। वहीं, सरकारी डाॅक्टर इस पूरे दायरे से बाहर रहेंगे।’
2- क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को झटका
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी या वीडीए पर TDS लगाने की घोषणा की गई थी। यह प्रावधान एक जुलाई से प्रभावी हो रहा है। इस साल के बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता आई है। एक अप्रैल से ऐसे लेनदेन पर 30 प्रतिशत आयकर के अलावा उपकर और अधिभार भी लगता है।
डिजिटल मुद्रा मद में 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया गया था। यह एक जुलाई से लागू होगा। निर्धारित व्यक्तियों के लिये टीडीएस के लिये सीमा 50,000 रुपये सालाना है। इसमें व्यक्ति/हिंदु अविभाजित परिवार शामिल हैं। उन्हें आयकर कानून के तहत अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत होगी।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने पर दोगुना शुल्क
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। लेकिन 500 रुपये शुल्क के साथ सीबीडीटी ने 30 जून तक इसे लिंक करने की छूट दी थी। 1 जुलाई को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने पर 1 हजार रुपये शुल्क देना होगा। यह भुगतान चालाना के जरिए होगा।
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