देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर महा निरीक्षक निबंधन कार्यालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा उप निबंधक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग रामदत्त मिश्र को निलंबित कर दिया गया है। जिसके आदेश महानिरीक्षक निबंधन देहरादून द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश में रामदत्त मिश्र, उप निबंधक, स्टम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखंड के द्वारा सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाना तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों तथा शासकीय आदेशों का स्पष्ट अवहेलना किया जाना संज्ञान में आया है। उक्त कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम क्रमशः 3 ( 1 ) व नियम 3 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। रामदत्त मिश्र के विरुद्ध अभिकथन गम्भीर प्रकृति के हैं, जिनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।
अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।
निलम्बन की अवधि में रामदत्त मिश्र को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमय होगा, किन्तु रामदत्त मिश्र को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
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