नैनीताल, राज्य हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को दूसरी खंडपीठ के समक्ष भेज दिया है।
पिछली तिथि को कोर्ट ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से मामले का पूरा रिकार्ड शील्ड बंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा था। इस पर आज सुनवाई होनी थी। खंडपीठ ने कुछ कारणों की वजह से मामले को सुनने से इनकार करते हुए मामला दूसरी पीठ को संदर्भित कर दिया।
मामले के अनुसार धनंजय चतुर्वेदी पर पद के खिलाफ आचरण करने का आरोप है। उन्हें 14 अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर गवाही के दौरान डायस पर मौजूद नहीं होने का आरोप भी है। 24 जुलाई को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज संगल की ओर से जारी आदेश में कहा था कि धनजंय चतुर्वेदी की कोर्ट में अनुपस्थिति के दौरान गवाही हुई और इसकी वीडियो रिकार्डिंग हुई। ये वीडियो रिकार्डिंग किसने और क्यों की इसका वह सही जवाब नहीं दे सके। इस मामले में हाईकोर्ट को शिकायत के साथ वीडियो-क्लिपिंग भी भेजी गई थी। हाईकोर्ट ने धनंजय चतुर्वेदी के खिलाफ आरोप पत्र जारी करके उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 2003 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ नियमित जांच शुरू की थी। अपने निलंबन के दौरान, धनंजय चतुर्वेदी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंपावत के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था।
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