नई दिल्ली, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आवाजाही पर प्रतिबंध होने पर एतराज जताते हुए। अनलॉक-3 का पालन करने को कहा। अनलॉक-3 में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में बिना किसी सूचना के आ-जा सकता है।
केंद्रीय गृह सचिव ने 22 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य में अंदर और बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नही है।
किसी भी व्यक्ति व सामान के मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कोई अलग से अनुमति/अप्रूवल/ अनुमति पत्र/ ई-पास आदि की जरूरत नही हैं।
आप किसी भी राज्य या राज्य के अंदर किसी भी जिले आदि में हर प्रकार से आने जाने को स्वतंत्र हैं।
जुलाई में अंतिम सप्ताह में जारी की गई अनलॉक-3 की गाइड लाइन के मुताबिक ऐसे किसी भी प्रकार के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया है |
गृह सचिव ने पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अंतरराज्यीय, राज्य के बाहर के आवागमन अथवा स्थानीय स्तर पर ऐसे प्रतिबंध बिलकुल भी नहीं लगाए जाने चाहिए।
यदि जिलाधिकारी ऐसे प्रतिबंध लगाते है तो वह गृह मंत्रालय (MHA) के दिशा निर्देशों के तहत 2005 के आपदा प्रबंधन एक्ट का खुल्लम-खुला उल्लंघन माना जायेगा |
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