Tuesday, November 26, 2024
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जारी हुई नई गाइडलाइंस: इन नियमों का सख्ती से होगा पालन, सरकार ने दिए ये निर्देश

नई दिल्ली: देश के कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। अब इस बीच कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को संचालित करने की इजाजत है।

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केंद्रीय मंत्रालय की ओर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर करने की बात कही गई है।

इस गाइडलाइन में कहा गया है कि हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों को कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ दुकान को संचालन करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वो दिशा-निर्देशों को लागू करने को लेकर मार्केट ओनर एसोशिएसन से भी संपर्क करेगा।

गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानदारों को दुकान खोलने के पहले अंदर के सभी जगहों को सैनेटाइज करना है। इसके अलावा दुकान के उन जगहों को भी समय-समय पर सैनेटाइज करने के लिए कहा गया है जो अधिकांश ग्राहकों के संपर्क में आती हैं।

गाइडलाइन में टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और पेयजल स्टेशनों की रोजाना दो से तीन बार अच्छे से सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ओपन स्पेस और लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को भी रोजाना सैनेटाइज करने को कहा गया है।नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, मार्केट एसोशिएसन को एक उप समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। यह उप समित कोरोना वायरस से एहतियात बरतने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की निगरानी करेगी। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर नियम लागू में बाजार खुद से विफल नजर आते हैं तो वैकल्पिक दिनों पर बाजार खोलने या फिर बंद करने जैसे एहतियात सरकार उठा सकती है। यह उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कोरोना का खतरा अधिक है।(साभार –Newstrack )

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