देहरादून, वर्ष 2017 में दर्ज थाने में रिपोर्ट के बाद आज नाबालिग से दुष्कर्म और पीटने के आरोपित को फास्ट ट्रैक विशेष जज अश्वनी गौड़ की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 31 अगस्त यानी मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमे में दो माह के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर, 2017 को पटेलनगर थाने में एक व्यक्ति ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर बिजनौर निवासी आरोपित किशन उर्फ बंटी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायर्त्ता के अनुसार पड़ोस में रहने वाला बंटी नमकीन की फेरी लगाता था।
बंटी उनकी बेटी के संपर्क में था और उससे शादी करने का प्रस्ताव भी लाया, लेकिन बेटी के नाबालिग होने के कारण उन्होंने इन्कार कर दिया। इसके बाद उसने दबाव बनाया तो पिता ने बेटी की सगाई कर दी और बालिग होने पर दीपावली के बाद शादी करने की बात कही। दीपावली पर किशोरी के माता-पिता उसे दून में छोड़कर बिजनौर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। इसका फायदा उठाकर बंटी किशोरी के पास गया और दुष्कर्म किया।
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