” लव जेहाद के खिलाफ योगी सरकार का अध्यादेश, 10 साल तक की होगी सजा”
लखनऊ, यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है। उत्तर-प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
उत्तर-प्रदेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी। साथ ही 15- 50 हजार तक का जुर्माना भी होगा |
कोई धर्मगुरु यदि किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे इसके लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। वहीं, कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा, उसे भी डीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कारण भी बताना होगा कि वह क्यों धर्म परिवर्तन कर रहा है |
उत्तर-प्रदेश में अब यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा धर्म परिवर्तन करवाने वाला यदि कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द होगई। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था। उसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है। इस मामले स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। इसके बाद गृह विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय व विधि विभाग से अनुमति ली |
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