देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है। 30 जून 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की गई है। वित्त विभाग के सचिव अमित नेगी ने यह आदेश किए हैं। पेंशनर्स को पेंशन प्राप्ति के लिए हर वित्तीय वर्ष में कोषागार में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। इसी के आधार पर साल भर उनकी पेंशन का आहरण होता है।
पिछले साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में पेशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए थे। इसे देखते हुए सरकार ने पेंशनर्स को कई बार इसकी छूट दी और फरवरी 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तय की गई थी। लेकिन मार्च के बाद से राज्य में फिर बिगड़े हालात और कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अब इस छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए पेंशनर्स को 30 जून तक जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करने की छूट रहेगी। उसके बाद संक्रमण की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में एक लाख के करीब पेंशनर्स हैं और सरकार के इस आदेश से अब जीवन प्रमाण पत्र जमा न होने की वजह से उनकी पेंशन नहीं रुकेगी।
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