“राष्ट्र के लिये मध्यस्थता कार्य क्रम के तहत 90 दिन का मध्यस्थता अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाया जा रहा है, जो कि 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक संचालित किया जाएगा। इसमें पक्षकारों को मध्यस्थता के माध्यम से न्याय दिलाना और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया जाना है”।
(देवेन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग द्वारा अगस्त 2025 के लिए कार्य योजना (Plan of Action – August 2025) जारी कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UKSLSA), नैनीताल के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तावित कार्य योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय सिविल जज (सीडि) पायल सिंह ने विस्तृत जानकारी दी।
न्यायालय परिसर में प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा करते हुये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय सिविल जज (सीडि) पायल सिंह ने बताया कि “इस माह की योजना में मुख्यतः वरिष्ठ नागरिकों के लिये NALSA Scheme 2016 को लागू कराए जाने से सम्बंधित कई योजनाएं हैं, जिसके तहत उपेक्षित और निरासश्रित वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी विधिक सहायता दिलाए जाने के लिए जागरुकता शिविर का आयोजन भी किया जाना है। विशेष रूप से 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस (World Senior Citizen’s Day) के अवसर पर जनपद में मेडिकल एवं विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वृद्धाश्रमों का भ्रमण कर वहां निवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को विधिक जानकारी और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
इसके अतिरिक्त पूरे माह में ड्रग एब्यूज विक्टिम के लिए भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम/कैम्प्स का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। वहीं 90 दिन का मीडिएशन कैंपेन भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाया जा रहा है, जो कि 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक संचालित किया जाएगा। इसमें पक्षकारों को मध्यस्थता के माध्यम से न्याय दिलाना और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया जाना है।
उन्होंने अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (Senior Citizens Legal Services) Scheme-2016 के अंतर्गत बहुउद्देश्यीय विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। ड्रग एब्यूज पीड़ितों एवं उनके परिवारजनों के लिए भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें नशे की लत से होने वाले दुष्परिणाम, किशोरों पर प्रभाव, प्राथमिक रोकथाम एवं पुनर्वास के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी।
साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया धोखाधड़ी जैसे विषयों पर आमजन के लिए जागरूकता शिविर आयोजित कर सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाएगी।
तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा लोक अदालत, महिला मुआवजा योजना-2020, POCSO अधिनियम, NDPS अधिनियम और PC & PNDT अधिनियम पर आधारित विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी साझा की जाएगी।
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 के तहत शिविर लगाकर वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, जिसमें भोजन, वस्त्र, निवास, उपचार आदि के अधिकार शामिल होंगे।
जेल भ्रमण एवं कैदियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर भी योजना में शामिल हैं, जिसमें जमानत, याचिका याचना (Plea Bargaining), क्षमा अधिकार, दंडादेश में कटौती एवं अपराधों के आपसी समझौते जैसी विधिक धाराओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फ्रंट ऑफिस कार्य प्रणाली की NALSA दिशा-निर्देशों के अनुरूप समीक्षा भी की जाएगी।
प्रत्येक माह की भांति पैनल अधिवक्ताओं, PLV एवं TLSC अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि NALSA या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोई विशेष निर्देश प्राप्त होते हैं, तो उनका भी अनुपालन किया जाएगा।
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