नैनीताल, उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को जुलाई से वेतन नहीं देने पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड परिवहन निगम व उत्तराखंड सरकार को मामले में एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने की बात पर पूर्व में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने या उत्तराखंड परिवहन निगम को 27 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था। आज हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर कोई आदेश नहीं दिखा पा पाई। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि 27 करोड़ रुपये के भुगतान करने के संबंध में उनकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बकाया भुगतान करने के संबंध में बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिली या नहीं।
मामले के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि सरकार ने उनको लॉकडाउन से वेतन का भुगतान नहीं किया है और ना ही उनको निगम की ओर से समय पर वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड को बने 20 साल हो गए हैं, जबकि निगम का 27 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास जमा है, जो अभी तक उन्हें नहीं मिल सका है।
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