18 जुलाई से देश में खाने- पीने की कई चीजों पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू हो गया है। ऐसे में आपको खाने-पीने के ब्रांडेड और पैक वाले सामानों जैसे दाल, आटा, चावल, दही और लस्सी जैसे जरूरी सामानों के दामों पर जीएसटी लगेगा।
इस बीच मंगलवार को अहम जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14 आइट्म पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ अगर आप इन्हें खुले में खरीदें।
मंगलवार को एक ट्वीट में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने इन 14 सामानों की सूची संलग्न करते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस सूची में शामिल सामानों को खुले, बिना पैकिंग या बिना लेबल के खरीदा जाता है तो इन सामानों पर जीएसटी से छूट दी जाएगी।
इन सामानों में दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, दही और लस्सी शामिल है।
बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई को ही वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अगर इन चीजों की पैकिंग 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक हुई सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है। अगर रिटेलर व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा।
The @GST_Council has exempt from GST, all items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled.
They will not attract any GST.
The decision is of the @GST_Council and no one member. The process of decision making is given below in 14 tweets. pic.twitter.com/U21L0dW8oG
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
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