नई दिल्ली , । अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार पेमेंट नियमों में बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय एमएसएमई के लिए 45 दिन पेमेंट नियम के कार्यान्वयन को अप्रैल 2025 तक स्थगित कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम 43क्च (द्ध) लागू करने को स्थगित करने पर विचार कर रहा है, जो 45 दिनों के भीतर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (रूस्रूश्वह्य) को पेमेंट अनिवार्य करता है। कहा गया है कि यह प्रस्तावित स्थगन पूरे वित्त वर्ष तक चलने की उम्मीद है, जबकि नियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
फाइनेंस एक्ट 2023 ने इनकम टैक्स में संशोधन किया था। इसके तहत पेमेंट पूरा करने के लिए 45 दिन की लिमिट निर्धारित की है। इस टाइमलाइन का पालन नहीं करने पर पेंडिंग पेमेंट को इनकम माना जाएगा और टैक्सेशन के अधीन किया जाएगा। इससे पहले इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस नियम के कार्यान्वयन की टाइमलाइन पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। इंडस्ट्री बॉडीज ने वित्त मंत्रालय को दिए अपने प्रस्ताव में व्यवसायों को आवश्यक एडजस्टमेंट पीरियड प्रदान करने के लिए एक्ट में संभावित बदलाव का सुझाव दिया है।
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