नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण बेराजगार हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी ) की अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त को बड़ा एलान किया। केंद्र ने कहा कि योजना के तहत दावा करने पर इसका 15 दिन में ही निपटान कर दिया जाएगा।
सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह फैसला लिया कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके तीन महीने के वेतन का 50 फीसदी तक बेरोजगारी हितलाभ के तौर पर दिया जाए। यह फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे। इससे पहले तक यह 25 फीसदी था। वहीं, केंद्र ने रविवार को एलान किया कि इस योजना के तहत क्लेम करने के लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। शपथ-पत्र यानी एफिडेविट फॉर्म में दावा प्रस्तुत करने की शर्त को भी हटाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि योजना के हितलाभार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि एफिडेविट फॉर्म में दावा प्रस्तुत करने की शर्त से दावेदारों को असुविधा हो रही है। इसलिए इस शर्त को हटाया गया है। अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन क्लेम के समय दस्तावेजों को अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे उनके प्रिंटआउट्स पर हस्ताक्षर करके जमा कराने होंगे।
इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
ईएसआईसी के तहत योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों के काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ईएसआई कार्ड बनाया जाता है। इस कार्ड के जरिए लाभार्भी योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ 21 हजार रुपये या इससे कम सैलरी वाले कर्मचारियों को ही मिलता है। वहीं, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आय की सीमा 25 हजार रुपये है। इसके अलावा, कंपनी का ईएसआईसी के तहत पंजीकरण होना भी जरूरी है। ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी कॉरपोरेशन की किसी भी शाखा में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, अब आप ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं।
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