देहरादून, राज्य में विधान सभा चुनाल से ठीक पहले तबादलों का दौर जारी है, सरकार ने उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक एल०टी० के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं इसमें गंभीर बीमारी , विकलांग , कोरोना में पति या पत्नी के निधन समेत विधवा और विधुर को भी ट्रांसफर का लाभ दिया गया है ।
उपर्युक्त विषयक, अपने पत्रांक: – सेवा – 2 / मा०शि० / 5014 / 2021-22, दिनांक 28.10.2021, पत्रांक:- सेवा-2 / माoशिo / 8623 / 2021-22 दिनांक 23.11.2021, पत्रांक:- सेवा- 2 / मा०शि० / 9411 / 2021-22, दिनांक 10.12.2021 पत्रांक:- सेवा-2 / मा०शि० / 9575 / 2021 – 22, दिनांक 17.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक एल०टी० के स्थानांतरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत विभिन्न प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराये गये हैं।
इस संबंध में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 28.12.2021 को सम्पन्न बैठक में सम्यक विचारोपरान्त प्रदान की गयी सहमति के क्रम में निर्गत सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग – 2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या – 458 / XXX – 2 /2021/30 (13)/2017, दिनांक 03.01.2022 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्मिकों / शिक्षकों की कॉलम 03 में उल्लिखित विद्यालय / स्थान से कॉलम – 04 में उल्लिखित विद्यालय / स्थान पर स्थानांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती |
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