Friday, September 20, 2024
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वकील को सबसे पहले किया दून पुलिस ने गिरफ्तार, फिर दोबारा पकड़ा गया असली आरोपी

– पूर्व में भी अभियुक्त उक्त युवती को भगा ले जाने के अभियोग में जा चुका है जेल
– कुछ समय पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया था अभियुक्त
– जेल से बाहर आते ही युवती को गुमराह कर दोबारा भगा ले गया था अभियुक्त

देहरादून, जनपद के थाना विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अमजद नाम के व्यक्ति द्वारा 18 वर्षीय युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने, घर से नगदी व ज्वेलरी चोरी किये जाने के संबंध में युवती के परिजनों द्वारा कोतवाली विकासनगर पर धारा: 365, 380, 120 आईपीसी बनाम अभियुक्त अमजद तथा अन्य पंजीकृत कराया गया।
विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2023 में जब उक्त युवती नाबालिग थी, तब भी अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था, जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग दर्ज कर नाबालिक युवती को बरामद करते हुए अभियुक्त अमजद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त अप्रैल 2024 में जिला कारागार से जमानत पर रिहा हुआ था, उक्त मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त अमजद द्वारा अभियुक्त एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर युवती का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते हुए बहला फुसला कर युवती को घर से भगाने की योजना बनायी, जिससे न्यायालय में चल रहे उक्त अभियोग में अभियुक्त, युवती को अपने पक्ष कर सके।
ज़मानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त पुनः युवती से संपर्क कर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 3/4 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की वृद्धि की गई तथा आपराधिक षडयंतकर्ता अभियुक्त एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी को दिनांक 6 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के दोस्तों, परिजनों व अन्य रिश्तेदारों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर युवती की बरामदगी के प्रयास किये गये, साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के अलग-अलग शहरों में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, परन्तु अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा बार-बार अपने ठिकाने बदलने के कारण पुलिस टीम को कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।
पुलिस द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों से दिनांक 17 जुलाई 2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम को अभियुक्त अमजद को जालंधर पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से पुलिस द्वारा अपहृत युवती को बरामद किया गया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास से पीड़िता के घर चोरी करवाये गए पैसों में से 5000 रू0 बरामद हुए।
पीड़िता से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसे शादी का झांसा देते हुए उसका शारिरिक शोषण किया गया। बयानो के आधार पर अभियोग में धारा 376 व 411 आईपीसी की वृद्धि की गई।
नाम पता अभियुक्त :
अमजद पुत्र युसूफ निवासी जंगलात बैरियर, थाना सहसपुर, जनपद देहरादून।

आपराधिक इतिहास :
-मु0अ0स0 447/2023 धारा 363/366(A)/376 भादवि व धारा 5/6 पोक्सो अधि0
-मु0अ0स0 220/2024 धारा 365/380/120बी /411, 376 भादवि व धारा 3/4 उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतन्त्रता अधि0

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