आधार और पैन आपके लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट हैं. इसके साथ ही आधार और पैन का आपस में लिंक होना भी बहुत जरूरी है. इनके बिना वित्तीय काम पूरी तरह से बाधित हो सकते हैं. बात करें आधार पैन लिंक की तो, सरकार ने 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि रखी है.
अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह काम तुरंत करा लें.
पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक आखिरी मौका है. हालांकि, हो सकता है कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाये, लेकिन अगर नहीं बढ़ाया गया, तो कई जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें. तय समय तक आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड और पैन नंबर दोनों अमान्य हो जायेगा.
कई परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना
तय समय यानी 31 मार्च, 2022 तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता तो इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. सबसे बड़ी बात की 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड और पैन नंबर दोनों बेकार हो जाएगा. इसके कारण कई वित्तीय काम बाधित हो सकता है.
क्या क्या हो सकती है परेशानी
पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद स्टॉक खरीद बिक्री, म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक खाता खोलने समेत कई काम नहीं हो सकेंगे. वहीं, अगर कोई व्यक्ति अमान्य हो जाने के बाद भी अपना पैन इस्तेमाल करता है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 N के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
ऑनलाइन ऐसे करें आधार से पैन कार्ड लिंक
पैन-आधार लिंकिंग ऑनलाइन तरीके से भी बड़े आराम से किया जा सकता है. यहां हम आपके सबसे आसान तरीका बता रहे हैं.
– इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
– जो पेज खुलेगा उसके बाईं तरफ क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ ऑप्शन मिलेगा. इसपर क्लिक कर दें.
– स्क्रीन पर एक नया पेज खुलगा, यहां आधार और पैन से जुड़ी जानकारियां भर दें.
– इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक एक OTP आएगा.
– ओटीपी को एंटर करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा
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