Monday, November 25, 2024
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शिक्षक पति की हत्या का मामला : कोर्ट ने पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

देहरादून, जून 2018 में शिक्षक की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी, अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की कोर्ट ने शिक्षक पति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नि व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। दूसरे दिन शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। रायपुर पुलिस ने 16 जून 2018 को मृतक के भाई डालनवाला निवासी आनंद सिंह चौहान की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

शासकीय अधिवक्ता जे.के. जोशी ने बताया कि किशोर चौहान राजकीय इंटर कालेज सजवाण कांडा देवप्रयाग में शिक्षक थे। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई थीं। शुरुआत में माना जा रहा था कि अधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शिक्षक की हत्या गला घोंटकर की गई है। ऐसे में पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पुलिस ने 17 जून 2018 को सीसीटीवी फुटेज व काल डिटेल के आधार पर हत्या के आरोप में किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात पुलिस सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया।

स्नेहलता राजकीय इंटर कालेज शिवालीधार में गणित की अध्यापिका थी। पूछताछ में स्नेहलता ने बताया कि वह अमित पार्ले को पहले से जानती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। पति को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या अमित के हाथों कराई। इसके लिए दोनों ने फोन पर बात कर योजना बनाई और 15 जून 2018 को गाड़ी में सवार हो गए। आराघर के पास स्नेहलता तो गाड़ी से उतर गई, लेकिन अमित शराब पीने के लिए किशोर चौहान के साथ रिंग रोड तक गया। यहां जब किशोर सिंह ज्यादा नशे में हो गए तो उसने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे में कुल 36 गवाह और 100 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं | शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हत्या के मामले में पुलिस को मुख्य लीड फोन रिकार्ड से मिली थी। आरोपित स्नेहलता और उसके प्रेमी अमित पार्ले के बीच एक महीने में 200 बार बात हुई थी। अमित पार्ले ने एक फोन व सिम किसी व्यक्ति से लिया था, जिसका इस्तेमाल उसने केवल घटना वाले दिन ही किया था। पुलिस ने आरोपित सिपाही से चार मोबाइल व महिला से तीन मोबाइल बरामद किए थे।

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