नैनीताल, जिले में तीन मई तक लगाये गये कोविड कर्फ्यू में नये इलाके भी शामिल किये गये है। कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह निर्णय लिया है। नये इलाकों में भी एक मई से सांय सात बजे से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो जायेगा।
जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया है कि हल्द्वानी नगर निगम नगर क्षेत्र जहां पूर्व से ही कर्फ्यू प्रभावी है। तहसील हल्द्वानी के ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नन्दपुर, रामणी आनसिंह, कमलुआगांज, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचैड बन्दोबस्ती, फूलचैड, देवलचैड खाम, करायल चतुर सिंह,जोलाशाल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोश्ज्ञानी, उदयलालपुर, गोविन्दपुर, गरवाल, लालपुर नायक, बैड़ापोखरा, किशनपुर, घुड़दौडा, धौलाखेडा, हरिपुर पूर्णानन्द, हरिपुर तुलाराम, गुजरोडा तथा चोरगलिया मुख्य बाजार में कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार रामनगर नगपालिका क्षेत्र के अलावा पीरूमदारा में भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है जबकि लालकुआॅ नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा बंगाली काॅलोनी, बजरी कम्पनी, हाथीखाना, नगीना काॅलोनी, घोड़ानाला बिन्दुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआॅ, कार रोड बिन्दुखत्ता, हल्दूचैड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू मे भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है।
जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया है कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील नैनीताल के नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, तहसील कालाढॅूगी के नगर पंचायत कालाढॅूगी के क्षेत्र में तहसील कौश्याकुटौली के गरमपानी तथा खैरना मुख्य बाजार में कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील बेतालघाट के मुख्य बाजार के साथ ही विकास खण्ड बेतालघाट में समस्त क्षेत्र तथा तहसील धारी के भटेलिया मुख्य बाजार मे कर्फ्यू एक मई से निर्धारित मानकों के साथ प्रभावी हो जायेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू विस्तारित क्षेत्रों में बाजार दोपहर 02 बजे तक खुले रहेगे तथा सांय 3 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों के लिए पूर्व आदेश यथावत लागू रहेगे।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाईसेन्सधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहे सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगों को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेगे। उन्होंने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी, तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी।
रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगें माल वाहक वाहनों के आवागमन मे छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट आॅफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है |
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