Wednesday, January 22, 2025
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पुराने वाहनों के मालिक सावधान! इस तारीख से सख्ती के साथ लागू होंगे प्रतिबंध के नियम

ऐसे में सरकार पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. यदि आपका भी वाहन 10 साल से पुराना है, तो जल्द ही इसे सड़कों से हटाया जा सकता है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि, इसके लिए प्रर्याप्त समय दिया जाएगा. गुरूग्राम में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एनजीटी के आदेशों को लागू करना राज्य की प्राथमिकता है. इस नियम को 1 अप्रैल 2022 से सख्ती से लागू कर दिया जाएगा. पहले चरण में गुड़गांव में 15 साल ओल्ड पेट्रोल व्हीकल और 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल को सड़कों से हटाया जाएगा. सीएन ने कहा कि इस श्रेणी में आने वाले ऑटो को भी बदला जाएगा.

हालांकि, चालकों को ऑटो बदलने के लिए समय दिया जाएगा, जिससे उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े. ऑटो चालकों की सुविधा के लिए आने वाले 10 मार्च को एक कैंप लगाया जाएगा. इसमें ऑटो चालक अपनी पुरानी ऑटो देकर न्य ई ऑटो के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

ऑटो चालकों को मिलेंगे ये ऑफर
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ऑटो चालक को स्क्रैप करने एजेंसी द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसके साथ ही 7500 रुपये भी दिए जाएंगे. ऑटो चालक सर्टिफिकेट को दिखाकर जब नया ई-ऑटो लेंगे, तो उन्हें भारत सरकार की योजना के तहत 35 हजार रुपये और गुरूग्राम निगम की ओर से 30 हजार रुपये की राशि भी दी जाएगी.

इसके साथ उनके न्यू व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी. इसके अलावा ई-ऑटो के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे चालक अपनी ऑटो को आसानी से चार्ज कर सकें.

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