नैनीताल, हाईकोर्ट ने निलंबित आईएफएस किशन चंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई की।
मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने अग्रिम आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें 26 सितम्बर को जांच अधिकारी के सम्मुख पेश होने के आदेश दिए हैं। सरकार को आदेश दिए हैं कि मामले की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
याचिकाकर्ता निलंबित आईएफएस किशन चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।
यह भी कहा गया है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य कराए गए हैं। उन पर कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध तरीके से निर्माण कार्य के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सरकार ने कुछ समय पहले उन्हें निलंबित कर दिया था।
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