नई टिहरी, धनोल्टी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अनुज कुमार की अदालत ने दस साल के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड़ की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक चंद्रवीर नेगी ने बताया कि धनोल्टी क्षेत्र की एक गांव की महिला ने गांव के ही युवक मनीष उर्फ मोनू पर आरोप लगाया कि उसने उसके घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
महिला ने इस मामले में 24 अक्टूबर 2016 को थाना थत्यूड़ में युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ पोक्सो में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। न्यायालय में विवेचना के दौरान लोक अभियोजक ने कई गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो अनुज कुमार ने अभियुक्त मनीष उर्फ मोनू को मामले में दोषी मानते हुए दस साल की कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही सरकार को पीड़ित के भरण-पोषण के लिए आर्थिक मदद के लिए 15 हजार की राशि देने के आदेश दिए।
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