नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ नया समन जारी किया है। दीप सिद्धू पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।
पुलिस ने उन पर लाल किले में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही सिद्धू दंगा, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, डकैती, गैर इरादतन हत्या सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई अन्य धाराओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह दो महीने से अधिक समय तक जेल में रहे और 17 अप्रैल को जमानत पर रिहा हुए थे।
केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने 17 जून को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र का 19 जून को संज्ञान लिया। मुख्य महानगर दंडाधिकारी गजेंद्र सिंह नागर ने 29 जून को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तलब किया है। मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया है, जो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत उन धाराओं को छोड़कर जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं से संबंधित आरोपपत्र पर संज्ञान ले रही है। महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत अभी भी संबंधित अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है।
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