मसूरी। कोरोना कर्फ्यू का उलंघन करने व कंटेनमेंट जोन का उलंघन कर बाहर घूमने पर कोतवाली पुलिस ने लोगों का आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। कोतवाल देंवेंद्र असवाल ने बताया कि लगातर चेताने के बाद भी लोग कोरोना नियमों व कंटेनमेंट जोन के लिए निर्धारित सरकारी गाइड लाइन का पालन न करने पर पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की है
जिसमें लंढौर बाजार मे एक व्यक्ति के द्वारा कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन व सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन ना करते हुए अपने परचून की दुकान को निर्धारित समयावधि के उपरांत खोलकर सामान की बिक्री करने पर अभियोग अन्तर्गत आपदा प्रबंधन की धारा 51 व आईपीसी की धारा 188 में मामला पंजीकृत किया गया। वहीं कंटेनमेंट जोन मलिंगार लंढौर कैंट मसूरी में कंटेनमेंट के नियमों का पालन ना करते हुए तथा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर विचरण करने वाले 5 व्यक्तियों के विरुद्ध अंतर्गत आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई।
इसी कड़ी में मैरिविल स्टेट बार्लोगंज मे कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोरोना कर्फ्यू में घूमते पाए जाने वाले 6 व्यक्तियों के विरुद्ध अंतर्गत आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गयी। साथ ही लाइब्रेरी सुमित्रा भवन कंटेनमेंट जोन मे कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 में कार्यवाही की गई। कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू व कंटेनमेंट जोन से बाहर आने वाले लोगों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोग दो गज की दूरी व मास्क पहनें ताकि अपने को सुरक्षित रह सकें।
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