देहरादून, एमकेपीजी कॉलेज के कैंपस में एक छात्रा ने जहर खा लिया। युवती को दून अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा बीए पंचम सेमेस्टर की छात्रा है। दोपहर में उसने कालेज में चूहे मारने वाली दवा खा ली और मैदान में पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। बेहोशी आने पर अन्य छात्राओं ने प्रबन्धन को जानकारी दी।
कालेज की ओर से पुलिस को सूचित किया गया। उसे दून अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिजनों को मौके पर बुला लिया गया है। छात्रा सिंघल मंडी की रहने वाली है।
यौन उत्पीड़न का मामला : पीड़ित ने पांच आरोपियों के नाम बताये
देहरादून, असम के एक पूर्व पुलिस अफसर के बेटे की रैगिंग व सीनियर छात्रों द्वारा यौन शोषण किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए दून पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
उल्लेखनीय है कि दून के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में असम के पूर्व अफसर द्वारा अपने बेटे का दाखिला कराया गया था, जहां उसके सीनियर छात्रों द्वारा उसकी रैगिंग की गई तथा यौन उत्पीड़न किया गया। इसका खुलासा उस समय हुआ जब छात्र के परिजन उसे मिलने दून आए थे। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से की गई मगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह छात्र की टीसी कटवा कर उसे अपने साथ ले गए और असम में इसकी जीरो एफआईआर दर्ज कराई जिसकी जांच अब डालनवाला पुलिस कर रही है।
पुलिस द्वारा बीते कल स्कूल जाकर पूछताछ की गई थी। पुलिस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीड़ित छात्र से भी वार्ता की गई है। जानकारी मिली है कि छात्र द्वारा पांच छात्रों के नाम बताए गए हैं। पुलिस द्वारा अब इन पांच छात्रों के बारे में जानकारी जुटा जा रही है तथा पुलिस का कहना है कि पीड़ित छात्र को जल्द ही मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज करने के लिए दून बुलाया जाएगा और आरोपी छात्रों की शिनाख्त कराई जाएगी।
इस मामले से स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से किनारा कर रहा है। स्कूल के प्राचार्या का कहना है कि स्कूल की तरफ से कराई गई जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। छात्र के साथ हुई दुराचार की घटना को लेकर पुलिस जरूर आरोपियों तक पहुंचने और इस मामले में दूध का दूध व पानी का पानी करने में जुटी हुई है।
वहीं घटना के खुलासे से छात्र संगठनों व अन्य छात्रों मेंं गुस्सा व आक्रोश जरूर है। वही पुलिस स्कूल प्रशासन से भी गहन पूछताछ करने जा रहा है, देखना यह होगा कि पुलिस की जांच से क्या खुलासा होगा ।
दुष्कर्म के मामले में दस हजार के जुर्माने के साथ बीस साल की सजा
देहरादून, नाबालिग से दुष्कर्म के मामलेे में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने बीस साल की सजा व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी साथ ही राज्य सरकार से पीडिता को पांच लाख रूपये दिलाने के निर्देश दिये।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दिल्ली निवासी नाबालिग ने 20 फरवरी 2023 को ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह 17 फरवरी को अपने घर दिल्ली से अकेले घर से बिना बताये ऋषिकेश के लिए चली थी। 18 फरवरी 2023 को ऋषिकेश में घूम रही थी। वह अपने ठहरने के लिए होटल में गयी। होटल के अधिक रेट होने के कारण सस्ते होटल की तलाश कर रही थी। वह होटल दीपमय में गयी। जिन्होंने उसे कमरे का रेट 500 रूपये बताया।
वह सस्ता समझकर होटल में रूक गयी। वहां पर रात को लगभग 11 बजे के आसपास होटल के कमरे में मैनेजर मानसिंह आया और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। और किसी को बताने से मना किया और किसी को बतायेगी तो जान से मार दूंगा की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में केस विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य व गवाह पेश किये। साक्ष्योें व गवाहों के चलते आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी साथ ही आदेश दिये कि पीडित को प्रतिकर की धनराशि पांच लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना से दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
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