Wednesday, November 27, 2024
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अगर आपका भी है PF अकाउंट, तो जल्दी निपटा लें ये काम; EPFO ने ट्वीट करके दी जानकारी

नई दिल्ली. केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को कई तरह की सुविधाएं देता है. आज कल EPFO के सब्सक्राइबर इससे जुड़े सभी काम ऑनलाइन जो निपटा सकते हैं.

इसी तरह इसकी ई-नॉमिनेशन सर्विस को भी ऑनलाइन ही किया जा सकता है. इसके लिए आप घर बैठे EPFO की वेबसाइट पर ये काम आसानी से कर सकते हैं. अगर आप EPFO की सभी सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपना नॉमिनेशन करना होगा. इसके लिए आपको EPFO के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको घर बैठे ई-नॉमिनेशन करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

EPFO ने ट्वीट करके दी जानकारी

EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है. EPFO ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि, ‘EPF सदस्य मौजूदा EPF/EPS नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नवीनतम PF नामांकन में बताए गए नॉमिनी का नाम अंतिम माना जाएगा, जबकि खाताधारक द्वारा नए नामांकन के बाद पहले वाले नामांकन को रद्द माना जाएगा. आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस के बारे में.’

 

स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

1. सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php) पर जाकर Service के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
2. इसके बाद फॉर एंप्लॉयीज सेक्शन पर क्लिक करें. री-डायरेक्ट किए जाने के बाद Member UAN/Online Service ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
3. इसके बाद सब्सक्राइबर को ऑफिशियल मेंबर e-SEWA पोर्टल पर री-डायरेक्ट किया जाएगा, जहां UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना है.
4. इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज टैब पर जाएं और E-Nomination को चुनें. इसमें यस ऑप्शन को चुनें और फैमिली डिक्लरेशन को अपडेट करें.
5. Add Family Details पर क्लिक करें और नॉमिनेशन डिटेल्स को चुनें जिससे आप साझा की जाने वाली कुल राशि की घोषणा कर सकते हैं.
6. इसके बाद सेव EPF नॉमिनेशन को क्लिक करें.अगले पेज पर जाने के बाद ई-साइन ऑप्शन पर क्लिक करें.
7. आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे डालने के बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

क्या है EPF?

EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन की सुविधा देता है. सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस का धन ,मिल जाता है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भी EPF अकाउंट से रुपये निकाले जा सकते हैं. EPFO ने हाल ही में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए इंश्योरेंस बेनेफिट बढ़ाया है. इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये किया गया है. पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक हुआ करती थी.

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