देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र को लेकर जनता को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को बड़ा फैसला किया है। शासन ने गरीब परिवारों के बनने वाले आय प्रमाण पत्रों की वैधता को 6 महीने से बढ़ाकर साल भर कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के लाखों परिवारों को बार-बार आय प्रमाण पत्र बनाने की परेशानी से निजात मिलेगी। शासन की ओर से आय प्रमाण पत्र की वैधता बढाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है। आय प्रमाण पत्र से आपको राज्य में चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आप भी राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम होंगे। पहले आय प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 6 माह थी। उसे हर 6 महीने में रिन्यू कराना आवश्यक होता है।
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