Wednesday, November 27, 2024
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6 सितंबर तक सीबीआई दे मेडिकल कंडीशन की जानकारी

नईदिल्ली,। 1984 सिख दंगा मामले में सजायाफ्ता दिल्ली के पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को ओर से दायर मेडकिल आधार पर जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सज्जन कुमार की मेडकिल कंडीशन का पता करने के बाद 6 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा.

दरअसल सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर कोरोना काल के चलते साल 2020 में बेहद कम सुनवाई हुई. सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2013 में कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था.

साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी. दो नवंबर 1984 को हुए हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने 1991 में प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन कोई सबूत न होने के कारण इस मामले में 1993 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी. जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया था.
1984 के सिख-विरोधी दंगे भारतीय सिखों के विरुद्ध दंगे थे जो इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद हुए थे. दरअसल साल 1984 में इन्दिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी जो कि सिख थे. सरकार का कहना है कि दिल्ली में इस दंगे के दौरान लगभग 2,800 सिख मारे गए और देश भर में 3,350 सिख मारे गए थे, जबकि स्वतंत्र स्रोतों का अनुमान है कि देश भर में मरने वालों की संख्या लगभग 8,000-17,000 है.

राजीव गाँधी जिन्होंने अपनी माँ की मौत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और जो कांग्रेस के एक सदस्य भी थे, उनसे दंगों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तब पृथ्वी भी हिलती है. 1984 के दंगों की सुनवाई करते हुए 17 दिसम्बर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया है जिसमें सज्जन कुमार (प्रमुख आरोपी) को उम्रक़ैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गयी है.

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