Wednesday, May 1, 2024
HomeTrending Nowउत्तराखंड : फिर कोरोना कर्फ्यू लागू, राज्य सरकार ने नई एसओपी की...

उत्तराखंड : फिर कोरोना कर्फ्यू लागू, राज्य सरकार ने नई एसओपी की जारी, तीन दिन खुलेंगी शराब की दुकानें

उत्तराखंड : फिर कोरोना कर्फ्यू लागू, राज्य सरकार ने नई एसओपी की जारी, तीन दिन खुलेंगी शराब की दुकानें

देहरादून, कोरोना काल में अभी कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और जारी रहेगा, लगातार बाजार खोलने की मांग कर रहे व्यापारियों के आगे जनता के स्‍वास्‍थ्‍य और सुरक्षा को सरकार ने अहम् समझ यह निर्णय लिया, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद राज्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की छूट की समय सीमा बढ़ सकती है लेकिन हुआ इसके एखदम उलट, अब जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है, ऐसे में सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन द्वारा आगामी कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज जारी आदेशानुसार प्रदेश में 8 जून को सुबह 6 बजे से 15 जून को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मीट) सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी। राशन की दुकानें, किराना की दुकानें, जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 9 जून, 11 जून एवं 14 जून को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सुविधाएं, वित्तीय संस्थान और समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी। कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जायेगा, ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके |
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविंड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 158 / USDMA/792 (2020)/ जोकि दिनांक 31 मई, 2021 को जारी की गयी थी। इस COVID Curfew की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/ 2020 DM-KAY दिनांक 27 मई, 2021 के प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है

राज्य में COVID Curfew दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा। 2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित
दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों

के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।

कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु नई एसओपी जारी कर दी है। जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :—

कोविड कर्फ्यू 15 जून की सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा

इस अवधि में जिला अधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने स्तर से आवश्यकता अनुसार आदेश जारी करेंगे

​कर्फ्यू के दौरान खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकान ,चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकान एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून 2021 शुक्रवार को प्रातः 8:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक खुली रहेगी

फोटो कॉपी की दुकानें, टिंबर मर्चेंट की दुकानें ,9 जून 2021 बुधवार प्रातः 8:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक खुली रहेगी

स्टेशनरी एवं किताबों की दुकान 9 जून 2021 बुधवार और 14 जून 2021 सोमवार प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी

राशन की दुकानें ,किराने के सामान की दुकान और जनरल स्टोर 9 जून 2021 बुधवार और 14 जून 2021 सोमवार प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकान 8 जून 2021 से 15 जून 2021 तक प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेगी

मदिरा की दुकानें 9 जून 2021 बुधवार 11 जून 2021 शुक्रवार और 14 जून 2021 सोमवार सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी

बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे

सभी मालवाहक वाहनों लगे हुए एवं खाली को राज्य और अंदर राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है

फल सब्जी डेयरी और दूध बेकरी मैन्युफैक्चरिंग चिकन और मछली की बिक्री उनके परिवहन वेयरहाउसिंग और संबंधित गतिविधियां देवी आधार पर सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेगी यह प्रतिष्ठान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे

होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की टेक अवे अथवा होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी

पशु चारा बीज उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान उनके परिवहन वेयरहाउसिंग और अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक खुले रहेंगे

निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट सरिया चिप्स आदि की दुकानें सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खुली रहेगी

ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें खुली रहेगी

ऑटोमोबाइल एसेसरीज की दुकानें दिनांक 11 जून 2021 शुक्रवार और 14 जून 2021 सोमवार को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुले रहेंग

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments