देहरादून, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार ने फिर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही देहरादून नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में हर रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
नई गाइडलाइन : राज्य सरकार के जरिए 30 मार्च को जारी किए गए दिशा-निर्देश यथावत रहेगें। समस्त धार्मिक, राजीनतिक और सामाजिक आयोजनों के साथ ही विवाह समेत अन्य समारोह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होग। (महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी को जारी एसओपी और राज्य सरकार द्वारा 26 फरवरी को जारी किए दिशा-निर्देश कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेगें)। सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगें। सभी जिलों में संचालित कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी स्वीमिंग पूल, स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे।
रात्रि कर्फ्यू के नियम
राज्य के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में 18 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश के अन्य जनपदों में अप्रैल के हर रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। देहरादून के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय/ संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। इन प्रतिबंधों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में छूट प्रदान की जायेगी जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पालियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों को आवागमन में छूट। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों के लिए छूट। बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों को छूट। शादी, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल/धार्मिक स्थलों से आवाजाही के लिए निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छुट प्रदान की जाएगी। जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उसके कार्मिकों को कार्यस्थल तक आवागमन के लिए छूट।
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