हरिद्वार 11 फरवरी (कुल भूषण) नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार जगदीश लाल ने अवगत कराया कि संज्ञान में आया है कि जनपद में चाईनीज मांझे के उपयोग से व्यक्ति विशेष को अत्यधिक जान.माल की क्षति हो रही हैंए जो कि अत्यंत खेदजनक स्थिति हैं। पूर्व में भी चाईनीज मांझे के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु समय.समय पर आदेश निर्गत किये गये हैंए परन्तु चाईनीज मांझे के लगातार उपयोग से उक्त घटनाओं पर रोकथाम नहीं हो पा रही हैं।
यदि किसी थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता द्वारा चाईनीज मांझे का क्रयए विक्रय एवं भण्डारण किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा पुलिस एक्ट में दिये गये प्राविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक जुर्माना वसूला जायेगाए यदि किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना भुगतने से इंकार किया जाता है
तो उसके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में निवासर्त व्यक्ति विशेष से भी अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति विशेषकर अभिभावकगण अपने बच्चों को चाईनीज मांझे का प्रयोग न करनें दे यदि उक्त आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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