हरिद्वार। बहादराबाद क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही, पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि 18 जून 2018 की सुबह लोकेश खेत में काम कराने के लिए अमित उर्फ टीटा को बुलाने उसके घर गया था।
आवाज लगाने पर उसका भाई बबलू घर से निकलकर आया था। बबलू ने कहा कि उसका भाई अमित बाहर गया है, जिस पर लोकेश ने उसे काम पर चलने के लिए कहा था। बबलू ने पहले पैसे मांगे थे, जिस पर लोकेश ने उसके भाई अमित को एडवांस पांच हजार रुपये देने की बात कही थी। लोकेश ने बबलू को उसके भाई अमित से मजदूरी के पैसे दिलाने की बात भी कही थी। तभी लोकेश ने बबलू को घर पर खाली रहकर नशा करने का ताना मार दिया था। इस पर गुस्सा होकर आरोपित अपने घर से चाकू लाया और लोकेश के पेट में कई वार कर दिए थे।
मौके पर ग्रामीण सतीश को आता देखकर आरोपित वहां से भाग गया था। पीड़ित लोकेश को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया था। घटना के संबंध में लोकेश ने बहादराबाद थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य में सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने बबलू को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।
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