PF Account : अगर आप एक नौकरीपेशा हैं तो आपको पता होगा कि पीएफ फंड में हर महीने आपके वेतन से एक निश्चित राशि जमा की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस फंड का प्रबंधन करता है। पीएफ फंड में जमा करना आपके लिए एक बड़ी पूंजी है। कर और निवेश विशेषज्ञ हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पीएफ फंड में जमा राशि को बहुत ही अनिवार्य स्थिति में ही निकाला जाना चाहिए। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पीएफ खाते और पीएफ फंड में जमा राशि पर आपको कई तरह के विशेष लाभ मिलते हैं, जो अन्य फंडों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।
ये हैं पीएफ से जुड़े 5 खास फायदे:
– आपको कई अन्य योजनाओं की तुलना में EPF ईपीएफ खातों में अधिक ब्याज मिलता है। ईपीएफओ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पीएफ राशि पर ब्याज दर की घोषणा करता है। चालू वित्त वर्ष में, ईपीएफओ ने 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का फैसला किया है।
– इस योजना में आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) के तहत कर छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा, सरकार रोजगार और अन्य आवश्यकताओं के लिए पीएफ राशि में जमा राशि से आंशिक निकासी की अनुमति देती है।
– सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी के समय भी पीएफ अंशधारकों की आंशिक निकासी की विशेष अनुमति दी है। यह योजना पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) के तहत आजीवन पेंशन प्रदान करती है।
– अगर EPFO ईपीएफओ का कोई सदस्य नियमित रूप से फंड में योगदान दे रहा है, तो परिवार का सदस्य उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में बीमा योजना, 1976 का लाभ उठा सकता है। यह राशि पिछले वेतन के 20 गुना के बराबर हो सकती है। यह राशि 6 लाख तक हो सकती है। इस अनुपात में पीएफ खाते में राशि जमा हो जाती है।
– आपको पता होना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारियों को पीएफ फंड में कर्मचारी के मूल वेतन और भत्ते के 12 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। ईपीएफ एक्ट के तहत पंजीकृत कंपनी के केवल कर्मचारी ही अपनी ओर से पीएफ फंड में निवेश कर सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए PF का पैसा सरकार करेगी जमा, जानिये क्या है योजना
EPFO : प्राइवेट सेक्टर के नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तीसरा आर्थिक पैकेज घोषित कर दिया है। इसके बाद अब कोरोना काल में आर्थिक संकट झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। पीएफ को लेकर यह अच्छी खबर है कि अब सरकार कुछ कर्मचारियों की तरफ से खुद पीएफ का पैसा जमा करेगी। यह योजना अगले साल जून तक चलेगी। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने गुरुवार को तीसरे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया। तीसरे पैकेज में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के रूप में अहम एलान किया गया है। इस स्कीम का लाभ भविष्य निधि संगठन से पंजीकृत ऐसी कंपनी या संस्था को मिलेगा, जो कोरोना काल में बेरोजगार हुए या नए लोगों को नौकरी देगी।
अगर 50 या इससे कम कर्मचारियों वाली कंपनी कम से कम दो नए लोगों को नौकरी देती है या 50 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी कम से कम पांच नए लोगों को नौकरी देती है तो नौकरी पर रखे गए नए लोगों की भविष्य निधि जमा करने की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। 30 जून, 2021 तक यह स्कीम लागू रहेगी। अगले दो साल तक सरकार पीएफ में कर्मचारियों का पैसा जमा करेगी। 1000 तक लोगों को नौकरी देने वाली संस्था के लिए केंद्र सरकार कर्मचारी और कंपनी दोनों की पीएफ हिस्सेदारी (वेतन का 24 फीसद) देगी। 1000 से अधिक रोजगार देने वाली संस्था के लिए केंद्र सरकार पीएफ में 12 फीसद का योगदान देगी।
EPFO ने दी सुविधा, बिना UAN के भी करें PF राशि की निकासी, जानिये स्टेप बॉय स्टेप तरीका
EPFO Rules : यदि आपके पास यूएएन (UAN ) नंबर नहीं है, इसके बावजूद आप पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। अक्सर कई लोग अपना PF पीएफ का पैसा इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनका केवाईसी पूरा नहीं होता है। यदि होता भी है तो उनका यूएएन जनरेट नहीं हो पाता है। पीएफ खाताधारकों के लिए यह काम की खबर है। पीएफ खाते में से एडवांस निकासी या सामान्य निकासी करने वाले कर्मचारी ध्यान दें। पीएफ संबंधी मामलों में UAN एक अनिवार्य नंबर माना जाता है। इसके बिना पैसों की निकासी मुश्किल है। इसके लिए आपको केवल एक फॉर्म भरना जरूरी होगा जिसे भरकर आप भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के कार्यालय में जाकर जमा कर आएं। यह बात अलग है कि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है इसलिए हो सकता है आपको बार-बार EPFO के कार्यालय जाना पड़े लेकिन आपका काम हो जाएगा। पैसे निकालने के लिए आपको जो फॉर्म भरना होगा वह आपको या तो ईपीएफओ के कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट से मिल जाएगा या अपने संस्थान से भी प्राप्त हो सकता है।
हां, यह बात जरूर है कि आपको कागजी कार्यवाही अधिक करना पड़ सकती है लेकिन जब आपके कागजातों एवं आवेदन की जांच पूरी जाएगी तब ईपीएफओ कार्यालय से आपके क्लेम को सेटल किया जाएगा। इसके बाद 10 से 20 दिनों के भीतर आपके PF Account पीएफ खाते में पैसा आ जाएगा। खास बात यह है कि आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी पीएफ विड्रावल के लिए आवेदन दे सकते हैं। इससे आप कार्यालय के चक्कर काटने से बच जाएंगे। इस तरह एप्लॉय करने से आपको 5 से 10 दिनों के भीतर ही पैसा प्राप्त हो जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन एप्लॉय, इन स्टेप्स को फॉलो करें
– सबसे पहले आप ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
– इसके बाद आपको यहां अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करना होगा।
– लॉग इन हो जाने के बाद मैनेज (Manage) के ऑप्शन पर क्लिक करें।
– केवाईसी (KYC) के विकल्प पर जाकर आप अपनी सारी जानकारी एक बार ठीक से चेक कर लें।
– अब आपको ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करना होगा, जहां आपके सामने एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) के विकल्प पर क्लिक करें।
– इसके बाद आप अपने क्लेम फॉर्म को जमा करने के लिए Proceed For Online Claim के विकल्प पर क्लिक करें। ‘I Want To Apply For’ के ऑप्शन में जाएं। इसमें से full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के दिए हुए विकल्पों में से अपना एक चुनाव करें।
– इस पूरी प्रोसेस को पूरा कर लेने के बाद करीब एक सप्ताह या डेढ़ सप्ताह में आपको ईपीएफओ के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पीएफ खाते के पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। – जब पैसा आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा तो उसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी दी जाएगी।
– अनिवार्य बात यह है कि यदि आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक है तो ही आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस क्लेम को करने के लिए अपात्र होंगे।
PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश से पहले जान लीजिए पात्रता, ब्याज दर और खास बातें
कोरोना संकट के इस काल में हर कोई निश्चित आमदनी वाले फंड में निवेश करना चाहता है। गारंटीड रिटर्न वाले फंड की बात की जाए तो पीपीएफ ऐसी स्कीम में शामिल है जिस पर कई अन्य फंड्स की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। इस वजह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश में सबसे लोकप्रिय सेविंग फंड्स में से एक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल की निवेश योजना है। साथ ही यह स्कीम एक्जेम्ट, एक्जेम्ट, एक्जेम्ट की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि इस योजना में निवेश, ब्याज से होने वाली आय और पैसे की निकासी पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं या नहीं। आपको इस योजना पर कितना ब्याज मिलता है और इस योजना में आप किस अवधि तक निवेश कर सकते हैं।
पात्रताः आप अपने नाम पर या किसी नाबालिग के अभिभावक के रूप में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं।
निवेश की सीमाः वर्तमान में पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का सालाना निवेश किया जा सकता है। आप अधिकतम 12 ट्रांजैक्शन के जरिए निवेश कर सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो अतिरिक्त राशि पर आपको किसी तरह का ब्याज नहीं मिलता है और ना ही इस राशि पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
पीपीएफ अकाउंट की मेच्योरिटी अवधिः पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की मेच्योरिटी अवधि 15 साल की होती है। हालांकि, मेच्योरिटी के बाद आप आवेदन देकर एक या अधिक मौकों पर मेच्योरिटी अवधि को बढ़वा सकते हैं। एक बार आवेदन करने पर मेच्योरिटी अवधि पांच साल के लिए बढ़ जाती है।
ब्याज की दरः सरकार हर तिमाही की शुरुआत में पीपीएफ पर ब्याज की दर तय करती है। वर्तमान में यह दर 7.1 फीसद पर है। हर साल के 31 मार्च को ब्याज का भुगतान किया जाता है।
PPF Account खुलवाने का प्रोसेसः आप पोस्ट-ऑफिस या बैंकों में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े बैंक आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं।
आयकर से जुड़े लाभः इस स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स में 80C के तहत आयकर छूट का लाभ मिलता है। वहीं, इसके ब्याज से होने वाली आय पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर होती है।
लोन और निकासीः लोन और निकासी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका पीपीएफ अकाउंट कितना पुराना है और उसमें कितनी राशि जमा है। आप निवेश के तीसरे से छठे वर्ष के दौरान लोन ले सकते हैं।(source:naidunia.com)
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